सिटीन्यूज़ नॉउ
पटियाला, 12 अप्रैल, 2025: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत, पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) ने किसानों को उनकी गेहूं की फसलों को आग से बचाने के लिए शिक्षित करने हेतु एक विशेष अभियान शुरू किया है।बिजली मंत्री हरभजन सिंह ETO ने शनिवार को घोषणा की कि किसानों को आग के खतरों को रोकने के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है।
इस पहल का उद्देश्य ढीले या नीचे लटकते बिजली के तारों, जी.ओ. स्विच और अन्य बिजली के दोषों के कारण होने वाली आग की घटनाओं को कम करना है।आग की रोकथाम के लिए नियंत्रण कक्ष:आग से संबंधित आपात स्थितियों से निपटने के लिए, एक समर्पित नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। किसानों से आग्रह किया जाता है कि वे आग की किसी भी घटना की सूचना तुरंत अपने निकटतम उप-मंडल कार्यालय या शिकायत घर को दें। वे नियंत्रण कक्ष से 96461-06835, 96461-06836 या 1912 पर भी संपर्क कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त, ढीले या नीचे लटकते बिजली के तारों या चिंगारियों को देखने वाला कोई भी व्यक्ति 96461-06835 पर व्हाट्सएप के माध्यम से स्थान और चित्र साझा कर सकता है।किसानों के लिए प्रमुख अग्नि सुरक्षा दिशानिर्देश:बिजली मंत्री ने आवश्यक अग्नि निवारण उपायों को साझा किया: * सुरक्षित कटाई प्रथाएं: किसानों को काटी गई गेहूं को बिजली के तारों के नीचे, ट्रांसफार्मर के पास या जी.ओ. स्विच के पास संग्रहीत करने से बचना चाहिए। ट्रांसफार्मर के चारों ओर एक मरला क्षेत्र पहले से साफ किया जाना चाहिए। * नमी बफर जोन: चिंगारी लगने की स्थिति में आग के जोखिम को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के चारों ओर 10 मीटर की त्रिज्या को गीला रखा जाना चाहिए। * खेतों के पास धूम्रपान न करें: गेहूं के खेतों के पास बीड़ी या सिगरेट सहित धूम्रपान से सख्ती से बचा जाना चाहिए। * विद्युत उपकरणों का संचालन: किसानों को बांस की छड़ियों या खंभों से बिजली की लाइनों को नहीं छूना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनाधिकृत व्यक्ति लाइव स्विचों से छेड़छाड़ न करें। * पराली जलाने से बचें: अनियंत्रित आग को रोकने के लिए गेहूं के डंठल और अवशेषों में आग लगाने से सख्ती से बचा जाना चाहिए। * सुरक्षित हार्वेस्टर कंबाइन संचालन: * हार्वेस्टर केवल दिन के उजाले के घंटों के दौरान ही संचालित होने चाहिए। * किसानों को मशीनरी के भागों से चिंगारी के लिए नियमित रूप से जांच करनी चाहिए। * हार्वेस्टर कंबाइन को बिजली के खंभों, तारों या केबलों के संपर्क में नहीं आना चाहिए। * शरारत के खिलाफ सतर्कता: किसानों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिससे आग की घटनाएं हो सकती हैं।
आपातकालीन रिपोर्टिंग और जन जागरूकता:यदि बिजली के दोषों के कारण आग लगती है, तो किसानों को तुरंत PSPCL कर्मचारियों, जूनियर इंजीनियरों (JE) या उप-मंडल अधिकारियों को सूचित करना चाहिए।मंत्री ने जोर देकर कहा कि यह जागरूकता अभियान विभिन्न जनसंचार माध्यमों के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है।
उन्होंने किसानों से किसी भी नुकसान या क्षति को रोकने और एक सुरक्षित और सफल फसल सीजन सुनिश्चित करने के लिए इन दिशानिर्देशों का पालन करने का आग्रह किया।इस बीच, मंत्री ने PSPCL को ढीले या नीचे लटकते बिजली के तारों, जी.ओ. स्विच और अन्य बिजली के दोषों की पहचान करने का निर्देश दिया, ताकि इन सभी मुद्दों को तत्काल प्रभाव से हल किया जा सके।