Tuesday, September 2, 2025
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मोहाली हाउसिंग प्रोजेक्ट में धोखाधड़ी का आरोप- 30 लाख चुकाने के बाद भी अलॉटेड फ्लैट का कब्ज़ा न मिलने पर अदालत पहुंचे खरीदार

सिटीन्यूज़ नॉउ

चण्डीगढ़। मोहाली में रियल एस्टेट धोखाधड़ी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक फ्लैट खरीदार ने स्मर्ब होम्स प्राइवेट लिमिटेड और उसकी संबद्ध कंपनियों के खिलाफ स्थायी लोक अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है। आरोप है कि कंपनी ने अधिकांश भुगतान लेने के बावजूद उनके अलॉटेड फ्लैट का कब्ज़ा नहीं दिया। पीड़ित खरीदार, दर्शन सिंह ने प्रोजेक्ट के प्रमोटरों पर न केवल उनकी संपत्ति रोकने बल्कि उसी ज़मीन को किसी अन्य पक्ष को बेचने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया।

चंडीगढ़ मे कॉन्फ्रेंस में दर्शन सिंह ने कहा, “मैंने मोहाली के सेक्टर 91 स्थित स्मर्ब होम्स में 3बीएचके फ्लैट बुक कराया और कुल 36 लाख में से 30 लाख रुपए का भुगतान कर दिया। लेकिन आज तक मुझे कब्ज़ा नहीं मिला। इसके बजाय प्रमोटरों ने ज़मीन को दोबारा बेचने की कोशिश की और यहां तक कि मुझे 45 लाख रुपए का एक चेक भी दिया, जो बाउंस हो गया।

यह याचिका कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22-सी के तहत दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि मामला लोक उपयोगिता सेवाएं (आवास) के दायरे में आता है। सिंह के वकील, अधिवक्ता एच.एस. पन्नू और गयनपवित सिंह ने कहा कि यह मामला स्थायी लोक अदालत, एसएएस नगर के अधिकार क्षेत्र में आता है और डेवलपर्स की सेवा में कमी और धोखाधड़ी की मंशा का स्पष्ट उदाहरण है।

दर्शन सिंह ने न्याय की अपील करते हुए कहा, मैं लगभग पांच वर्षों से यह लड़ाई लड़ रहा हूं। मेरी जीवनभर की जमा पूंजी फंसी हुई है। मैं अधिकारियों से अपील करता हूं कि ऐसे धोखेबाज़ बिल्डरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें ताकि कोई और परिवार मेरी तरह पीड़ित न हो।

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