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बीपीएस महिला विश्वविद्यालय ने जॉब सिक्योरिटी एक्ट से जुड़ी सूचना उच्चतर शिक्षा विभाग को भेजी

सिटीन्यूज़ नॉउ

गोहाना। हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्तावित “हरियाणा राज्य विश्वविद्यालय अनुबंधित व्याख्याता (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2026” को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज हो गई है। महानिदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग (डीजीएचई) के रिमाइंडर के बाद भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. शिवालिक यादव ने विश्वविद्यालय में कार्यरत फुल-टाइम और पार्ट-टाइम अनुबंधित शिक्षकों एवं कर्मचारियों की संख्या तथा नियमित स्वीकृत पदों सहित आवश्यक जानकारी उच्चतर शिक्षा विभाग को भेज दी है।

हरियाणा यूनिवर्सिटीज कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स एसोसिएशन (हुकटा) के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. विजय कुमार मलिक ने इस प्रक्रिया में सहयोग देने के लिए कुलसचिव और संबंधित अधिकारियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि संगठन लंबे समय से मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री और विभागीय अधिकारियों के समक्ष विश्वविद्यालयों के अनुबंधित सहायक प्राध्यापकों के लिए अलग जॉब सिक्योरिटी एक्ट लागू करने की मांग उठाता रहा है।

डॉ. मलिक ने कहा कि उच्चतर शिक्षा विभाग का यह कदम सकारात्मक संकेत है और उम्मीद है कि हरियाणा राज्य विश्वविद्यालय अनुबंधित व्याख्याता (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2026 आगामी मानसून सत्र में पारित होकर कानून का रूप लेगा। इससे प्रदेश के विश्वविद्यालयों में वर्षों से कार्यरत हजारों अनुबंधित सहायक प्राध्यापकों को कॉलेजों के एक्सटेंशन लेक्चरर्स की तर्ज पर सेवा सुरक्षा मिलेगी और उनका रोजगार अधिक सुरक्षित हो सकेगा।

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